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पुरे महाराष्ट्र में 30 जून तक कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन बढाया गया

मुंबई, MMR ,पुणे, सोलापूर , नागपूर, औरंगाबाद, मालेगांव, जलगांव, धुले में 3 जून से कुछ शर्तों के साथ इनके लिए इजाजत दी जाती हैं

१) सुबह 5 से शाम 7 तक समुद्र किनारों, पब्लिक प्ले ग्राउंड, गार्डन और सोसायटी की जगहों पर जॉगिंग, सायकलिंग, रनिंग की इजाजत दी गई

२) इन जगहों पर कोई भी ग्रुप एक्टीवीटी नहीं होगी लेकिन बच्चे अभिभावकों के साथ आ सकेंगे

३) फिजिकल एक्टीवीटी के लिए ही लोग आउटडोर आ सकतें हैं लेकिन सिर्फ तय समय के लिए

४) कोई और एक्टीवीटी की इजाजत नहीं होगी

जरुरी सेवाओं के छोड़ सभी सरकारी दफ्तर 15% मैनपावर या 15 कर्मचारीयों के साथ शुरु रह सकतें हैं

फेज 2 – 5 जून से शुरु होगा*

इस फेज २ के तहत मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़ कर सभी मार्केट, मार्केट एरिया, दुकाने
P1 – P2 बेसीस पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कुछ शर्तों के साथ शुरु रह सकतें हैं

शॉपिंग के लिए मोटर सायकल के इस्तमाल पर रोक

बहुत जरुरी होने पर ही टैक्सी, ऑटो, फोर व्हीलर और टू व्हीलर का इस्तमाल हो सकता हैं
शर्ते
Cab/Taxi – 1+2
Auto – 1 +2
4 Wheelar – 1+2
2 Wheelar – 1

महाराष्ट्र में 5 जून से टैक्सी/कैब,ऑटो और 4 व्हीलर में ड्राइवर समेत 2 यात्री…जबकि टू व्हीलर पर एक राइडर एक और एक शख्स पीछे बैठ सकता है..

महाराष्ट्र सरकार ने जून के इस लॉक डाउन 5 का नाम “मिशन बीगेन अगेन” रखा है

65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी कायम है

कंटेटमेंट ज़ोन मकीन कोई रियायत नही दी गई है–सिर्फ एसेंशियल चीजो की दुकानें खुली राह सकती है

हाई कन्टेन्टम ज़ोन में सिर्फ दवा और दूध की दुकान सीमित समय तक खुला रह सकती है

स्कुल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे

धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे IMP

सलून, ब्युटी पार्लर बंद रहेंगे

शॉापिंग मॉल, हॉटेल्स, रेस्टोसंट और अन्य हॉस्पीटालीटी सेवायें बंद रहेंगी

महारष्ट्र सरकार ने साइकलिंग पर लोगो को जोर देने को कहा है ताकि इम्युनिटी बढ़े और साइकलिंग से सोशल डिस्टनसिंग का पालन खुद बखुद होता है

किसी भी पब्लिक रैली पर रोक कायम

शादी ब्याह में अनुमति के साथ सीमित संख्या

धार्मिक कार्यक्रम पर रोक कायम

कंटेटमेंट ज़ोन में धार्मिक कार्यक्रम पूरी तरह बंद रहेंगे

3 चरणों में ये 5 वा फेज रहेगा 1 महीने का

पहला चरण 3 जून को शुरू होगा

फेज 2 –5 जून से शुरू

सड़क की एक तरफ की दुकान पी 1 में एक बार खुलेंगी तो दूसरी तरफ की दुकान पी 2 में दूसरे दिन खुलेंगी

ये दुकाने और व्यवस्था सिर्फ नॉन कंटेटमेंट ज़ोन में ही लागू होगी

गाड़िया शुरू होगी लेकिन नए नियम से

ऑटो,फोर व्हीलर में नियम—ड्राइवर के साथ 2

दुपहिया गाड़ियों के लिए नियम-सिर्फ 1 व्यक्ति हेलमेट के साथ

8 जून से प्राइवेट ऑफिस में 10% कर्मचारी काम कर सकेंगे…जबकि बाकी को घरों से काम करना होगा…

65 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गयी है

मेट्रो सेवा फिलहाल बंद रहेगी

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