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वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी करेंगे करदाताओं की शिकायतों का निवारण -वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री ने करदाता शिकायत निवारण अभियान का किया शुभारंभ

वाणिज्य कर विभाग

पटना। अब प्रत्येक माह की पहली मंगलवार को विभाग के वरीय अधिकारी एवं प्रत्येक माह की दूसरी और चौथी मंगलवार को सभी अंचल कार्यालय तथा प्रमंडल स्तर पर राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) करदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। यह घोषणा अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य.कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की। करदाता शिकायत निवारण अभियान का शुभारंभ करने के बाद मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों और विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस विभाग के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं।

एक ओर विभागीय अधिकारी हैं तो दूसरी ओर हमारे व्यवसायी भाई हैं। दोनों पक्षों के आपसी भरोसा और विश्वास से ही माहौल बेहतर बनता है जिससे राज्य की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद उनके सहयोग से वाणिज्य कर विभाग का कर संग्रहण वर्ष 2016-17 में 18751 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 34532 करोड़ रुपये (लगभग दोगुना) हो गया है। विगत महीनों में विभाग ने सर्विस सेक्टर यथा-रियल एस्टेट, बीमा, कोचिंग, बैंक्वेट हॉल इत्यादि में कुछ बेहतर कार्य किए हैं। इसके पिछले सिविल सेवा दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य कर विभाग पुरस्कृत हुआ। आज देश के अन्य राज्यों के अधिकारी बिहार में हुए इन बेहतर कार्यों को देखने आ रहे हैं। यह राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों में अधिकारियों के साथ-साथ हमारे व्यवसायी और करदाताओं का भी बड़ा योगदान है। इस सम्मान के वास्तविक हकदार भी वही हैं।
मंत्री ने कहा कि हमारे व्यवसायी और करदाता राज्य की आर्थिक प्रगति की धूरी हैं। विभागीय कार्यकलापों से कोई भी करदाता अगर विक्षुब्ध हो तो वे विभाग के शीर्षस्थ पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्यायें रख सकते हैं। इसके लिये प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को विभाग के उच्च पदाधिकारी करदाताओं की समस्याओं को सुनेंगे। इसी प्रकार विभाग के प्रत्येक अंचल कार्यालय तथा प्रमंडल स्तर पर राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) प्रत्येक माह की दूसरी और चौथी मंगलवार को करदाताओं की समस्याओं को सुनेंगे। विभाग की ओर से प्राथमिकता के आधार पर इनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अपनी शिकायतों के समाधान के लिए किसी करदाता को व्यक्तिगत रूप से आने की अनिवार्यता नहीं है। ई-मेल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि अकारण और अनावश्यक रूप से किसी भी व्यवसायी को परेशान न करें। अन्यथा ऐसी स्थिति पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

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