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देश भर में सोने की ज्वेलरी पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग

देश भर में सोने की ज्वेलरी पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग हो रही है ,जिसको लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पियूष गोयल ने  देश के ज्वेलरी व्यापार के प्रमुख संगठनों के व्यापारी नेताओं से एक मीटिंग की जिसमें अन्य व्यापारी नेताओं के अलावा कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री एवं देश भर के छोटे ज्वेलर्स के एकमात्र संगठन आल इंडिया जेवेलर्स एवं गोल्डस्मिथ फेडरेशन (ऐआईजेजी एफ) के राष्ट्रीय संयोजक श्री पंकज अरोरा भी शामिल हुए !

श्री अरोरा ने बताया की मीटिंग में श्री गोयल ने घोषणा करते हुए कहा की प्रथम चरण में कल 16 जून से देश के 256 जिलों में जहाँ पर पहले से ही हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, वहां अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग लागू होगा ! सभी ज्वेलरी व्यापारियों को हॉलमार्किंग के लिए समय देते हुए श्री गोयल ने कहा की 1 सितम्बर तक पुराने स्टॉक पर हॉलमार्क लगाने के लिए किसी भी व्यापारी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी तथा कोई माल भी जब्त नहीं होगा ! सभी ज्वेलरी व्यापारियों को केवल एक बार पंजीकरण लेना होगा जिसका कोई नवीनीकरण नहीं कराना होगा ! कुंदन एवं पोल्की की ज्वेलरी तथा ज्वेलरी वाली घड़ियों को हॉलमार्क के दायरे से बाहर रखा गया है

मीटिंग के मुख्य प्रमुख बिंदु

⭕ 1)..256 जिलों में हाल मार्किंग  लागू

⭕2)..रजिस्ट्रेशन फिश संपूर्ण रूप से समाप्त

⭕3)..4000000 रुपए तक जिन का टर्नओवर है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं

⭕4)..पोल्की मीना कुंदन जड़ाऊ ज्वेलरी हॉल मार्किंग से बाहर

⭕5)..1 सितंबर आपको हाल मार्किंग कराने के लिए समय दे दिया गया इस समय तक आपको अपना संपूर्ण जितना भी स्टॉक है वह हॉलमार्क करा लेना है

⭕6).. 1 सितंबर तक तक कोई भी अधिकारी आपकी दुकान पर नहीं आएगा ना ही कोई सीजर होगा

⭕7..एच यू आई डी फिलहाल अभी नहीं और वह सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर के अंडर में कर दिया गया है और उनको रिकॉर्ड रखने के लिए बोल दिया गया है

⭕8)..मैन्युफैक्चर को भी लाइसेंस के दायरे में लाया गया अगर रिटेलर चाहता है तो वह उसका बैच नंबर पर भी मैन्युफैक्चर से माल बनवा सकता है

⭕9)..कल से आप सभी पूरा देश का ज्वेलर्स हाल मार्किंग के अंदर आ चुका है आप सभी को पूर्ण रूप से कानून का पालन करना है तथा साथ-साथ रजिस्ट्रेशन खुद भी लेना है और सभी को दिलाना है

⭕10).. 20 कैरेट 23 कैरेट और 24 कैरेट को भी मान्यता मिल गई है इसकी जानकारी अलग से नोटिफिकेशन जारी करके कमेटी की रिपोर्ट आने के उपरांत दी जाएगी

⭕11).. भारतीय मानक ब्यूरो इस विषय में बहुत ही जल्द देश के समस्त ज्वेलर्स बंधुओं के लिए स एक डिटेल जारी करेगा जिसमें हर चीज की बारीकी से बताई जाएगी

⭕12).. किसी भी कारीगर को जो दूसरों के मेटल से केवल मजदूरी पर माल बनाता है और बिलिंग नहीं करता है उसको इस कानून के दायरे में नहीं रखा गया है

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