पटना। राज्य में वाटर यूजर चार्ज नीति लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब पटना के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में रह रहे लोगों को पानी के उपयोग के बदले वाटर चार्ज देना होगा। मिली जानकारी के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले दो लाख 88 हजार मकान मालिकों को होल्डिंग टैक्स के साथ-साथ प्रति माह 40 से 150 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क वाटर चार्ज के रूप में देना होगा। होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़कर इसे प्रति वर्ष वसूला जायेगा। नगर विकास विभाग की ओर से इस संबंध में जो निर्देश जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि चाहे वे जिस भी स्रोत से पानी का उपयोग कर रहे हों, उन्हें वाटर चार्ज देना होगा। घरेलू के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी इसे अनिवार्य किया गया है। जल्द ही नगर विकास विभाग पेयजल उपयोग शुल्क नीति पूरे राज्य में लागू करेगा। नगर विकास विभाग ने राज्य के नगर निकायों को जो पत्र भेजा है उसमें किस प्रकार से शुल्क की वसूली करनी है, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। पटना में नगर विकास विभाग का आदेश अगले माह से लागू हो सकता है। अगर कोई मकान मालिक वाटर शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका पेयजल कनेक्शन काट दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद वाटर चार्ज भुगतान करने पर एक प्रतिशत ब्याज भी वसूला जायेगा।