स्टॉक मार्केट में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नए आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत अब शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को बाजार में फैली किसी भी खबर को लेकर तय समय में अपना पक्ष साफ करना होगा। सेबी ने कहा है कि अगर खबर गलत है तो कंपनियों को इसका खंडन करना होगा। सही है तो फिर इनकी पुष्टि करनी होगी। या कंपनी अपनी सफाई भी पेश कर सकती हैं.
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