ममता बनर्जी का ‘आपत्तिजनक’ मीम (Mamata Banerjee Meme Case) सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए गिरफ्तार भाजपा (BJP) कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सोमवार को रिहा ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पहली नजर में प्रियंका की गिरफ्तारी मनमानी है. अगर उसे रिहा नहीं किया गया तो अवमानना का मामला शुरू करेंगे. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे में प्रियंका को रिहा किया जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उसे सुबह 9.40 पर रिहा किया गया और वह रातभर जेल में रहीं. बता दें, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को प्रियंका शर्मा को जमानत दी थी.
कोर्ट को पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal) ने बताया कि डीजी जेल के मुताबिक उसे 9.40 बजे रिहा किया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये आदेश कल जारी किया गया था, उसे कल रिहा क्यों नहीं किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि ये आदेश शाम पांच बजे मिला था, जेल मैन्यूअल के चलते रिहाई नहीं हो पाई. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि क्या जेल मैन्यूअल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा है?
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प्रियंका के वकील नीरज किशन कौल ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की तो इसकी जानकारी राज्य सरकार और जेल प्रशासन ने ना तो प्रियंका के परिवार को दी ना ही मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया. सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई में याचिका पर सुनवाई करेगा कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद माफी की जरूरत नहीं है. प्रियंका के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रियंका को रिहा करने से पहले जबरन माफीनामा लिखवाया गया.