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बिहार सरकार ने एनटीपीसी को अक्टूबर तक 854 मेगावाट बिजली सरेंडर करने का नोटिस दिया

पटना: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) ने एनटीपीसी को राज्य के 6,560 मेगावाट के केंद्रीय आवंटन में से 854 मेगावाट थर्मल पावर सरेंडर करने के लिए नोटिस दिया है,

राज्य के  एक बिजली  अधिकारी के अनुसार यह निर्णय बिजली नियामक बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) की मंजूरी के बाद आया है, जिससे बीएसपीएचसीएल को 25 साल पुराने बिजली खरीद समझौते (पीपीए) से बाहर निकलने की अनुमति मिली है;  यह एग्रीमेंट  बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा  पूर्व में कहलगांव और फरक्का विद्युत संयंत्रों के लिए किया गया था । अधिकारियों ने कहा कि बिजली मंत्रालय (एमओपी) 25 साल या उससे अधिक पुराने पीपीए को समाप्त करने की अनुमति देता है।

कहलगांव (चरण I) से बिहार का बिजली आवंटन 351.6 मेगावाट और फरक्का (चरण I) एसटीपीपी से 502.4 मेगावाट है।हालांकि, राज्य के बिजली अधिकारियों ने 854 मेगावाट पावर के सरेंडर करने के पावर फर्म के फैसले के बाद किसी भी तरह की बिजली की कमी की आशंका से इंकार  किया है।

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