पटना। अगले साल लोकसभा आम चुनाव और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर-घर दस्तक देंगे। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे और 18 साल तक के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि आयोग के निर्देशों के अनुसार एक जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 17 अक्टूबर 2023 को तथा अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2024 को निर्धारित है। इस दौरान 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। 22 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदान केन्द्रों का निर्धारण होगा और इपिक फोटोयुक्त मतदाता पहचानपत्र की विसंगतियों को दूर किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि एक जनवरी-2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण अवधि की गतिविधियों के तहत 17 अक्टूबर को एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाना है। 17 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक दावा-आपत्ति लिया जाएगा। 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 25 नवंबर तथा 26 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर 2023 तक दावा एवं आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। एक जनवरी 2024 तक हेल्ड पैरामीटर की जांच तथा अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त की जाएगी। पांच जनवरी 2024 को निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि पुनरीक्षण के दौरान फोटो पहचान पत्र में अगर कोई त्रुटि है तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। वोटर का नाम मतदाता सूची से केवल उसी स्थान पर हटाया जाएगा, जहां वे सामान्य रूप से निवास करने वाले स्थान पर नहीं पाये जाएंगे। डीएम ने निर्देश दिया कि पुनरीक्षण कार्यक्रमों का वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार कराएं तथा अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करें।